जाएज़ डेली न्यूज़ लखनऊ( संवाददाता )भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों को अनिश्चित समय के लिए विरोध-प्रदर्शनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह फ़ैसला शाहीन बाग़ में महीनों तक चले प्रदर्शन के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सर्वोच्च अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि कोई भी व्यक्ति विरोध प्रदर्शन के मक़सद से किसी सार्वजनिक स्थान या रास्ते को नहीं रोक सकता।अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्तिचकालीन के लिए इस तरह धरना या प्रर्दशन स्वाकीर्य नहीं है।और ऐसे मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों को इससे निबटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “शाहीन बाग़ को खाली कराना दिल्ली पुलिस की ज़िम्मेदारी थी। विरोध प्रदर्शनों के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान का अनिश्चितकाल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, चाहे वो शाहीन बाग़ हो या कोई और जगह प्रदर्शन निर्धारित जगहों पर ही होने चाहिए.”अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों को खाली रखना सुनिश्चित कराना चाहिए। फ़ैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की इस तीन सदस्यीय बेंच की अध्यक्षता जस्टिस संजय किशन कौल ने की. सुनवाई करने वालों में अन्य दो जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी थे। सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में कई याचिकाएँ दायर की गई थीं. शाहीन बाग़ में कई महीनों तक प्रदर्शनकारियों ने नागरिकता संसोधन क़ानून को लेकर विरोध दर्शन किया था. इस दौरौन दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे।
रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से सशर्त ज़मानत
जाएज़ डेली न्यूज़ लखनऊ( संवाददाता )बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से बुधवार को ज़मानत मिल गई।हालाँकि कोर्ट ने उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की ज़मानत याचिका खारिज कर दी अदालत ने रिया को एक लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर ज़मानत दी है.इससे पहले मंगलवार को एक विशेष अदालत ने नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मंगलवार को रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।तीनों को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े कथित ड्रग्स एंगल के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि ग्रेटर मुंबई से बाहर जाने के लिए रिया को इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर को जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने सुशांत सिंह के घर में काम करने वाले सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की को भी जमानत दे दी है।शैविक के अलावा कोर्ट ने कथित ड्रग डीलर अब्दुल परिहाक को भी ज़मानत देने से इनकार कर दिया।