उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर 

जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ लॉक डाउन की वजह से परेशान अभिभावकों को अदालत ने कुछ राहत दी है स्कूल फीस मामले मे आज उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को बरक़रार रखा और इसमे दख़ल देने से मना कर दिया है।उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले मे कहा था प्राईवेट स्कूल फीस के लिए पेरेंट्स को बाध्य नहीं करसकते हैं। उधर लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों मे ये समस्या पैदा हो गई है प्राइवेट स्कूल फीस के लिए दबाव बना रहे हैं जिसे पेरेंट्स परेशांन हैं । ऊत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव आराधना शुक्ल ने  27 अप्रैलके आदेश सभी जिलाअधिकारियों और मंडल कमिश्नरों से कहा था की 2020 -21 की फीस बढ़ा के न लीजाये लेकिन कुछ स्कूल न सिर्फ फीस के लिए दबाओ बना रहे है बल्कि बढ़ी हुई फीस लेना चाहते हैं एक अभिभावको का कहना है के कल्वेन तालुकेदार स्कूल वृद्धि के साथ फीस जमा करने का दबाव बना रहा है । हालाँकि डीआईओएस मुकेश सिंह का कहना है कि फीस व्रद्धि न किये जाने का आदेश आज भी प्रभावी है

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here