मोहर्रम पर जारी की गृह विभाग ने विशेष गाइडलाइन,जुलूस और सार्वजनिक रूप से ताजिया व अलम स्थापित नहीं किए जा सकेगे,ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं,मौलाना कल्बे जवाद ने वापस लिए गुफ़रान मअब मे मजलिस न पढ़ने का एलान
जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ (संवाददाता) मौलाना कल्बे जवाद के सख़्त रुख के बाद आज मुहर्रम को लेकर यूपी के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस अवसर पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इजाजत नहीं दी गई है।यूपी के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और उच्चाधिकारियों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एक स्थान पर 50 लोगों से अधिक एकत्र नहीं हो सकेंगे।
मोहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए किसी प्रकार के जुलूस की अनुमति न दी जाए व धर्मगुरुओं से बात कर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। सार्वजनिक रूप से ताजिया व अलम स्थापित नहीं किए जाएंगे।ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।अपर मुख्य सचिव गृह ने अपने पत्र में जन सुविधाओं जैसे बिजली, पेयजल और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के साथ धारा 144 लगाते हुए कड़ाई से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया की नियमित निगरानी कराने को कहा है और कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट संज्ञान में आते ही तत्काल उसे ब्लॉक करते हुए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। अवस्थी ने पत्र में यह भी लिखा है कि श्रावण मास के मध्य मोहर्रम पड़ने के कारण संवेदनशीलता में वृद्धि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए विशेष सतर्कता एवं प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये जाएं। संवेदनशील/सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाए।