सरकार से 22 जुलाई तक हलफनामा देने को कहा

जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ , हाईकोर्ट ने घर में क्वारंटीन की छूट न देकर जबरन क्वारंटीन सेन्टर ले जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है।कोर्ट ने कहा कि,आयुष मंत्रालय ने होम क्वारंटीन या अपनी पसंद के स्थान पर क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए हैं। फिर भी कोरोना संदिग्ध को जबरन सेंटर ले जाया जा रहा है।इस बीच सरकार ने होम आइसोलेशन की इजाजत देने से इंकार किया है ।अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने सभी डीएम और सीएमओ को जारी आदेश, मरीज को होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं देने को कहा है । मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने इसको गंभीरता से लेते हुए कहा है की इस विचाराधीन जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाये ।इस पर तैय समय 20 जुलाई से पहले कल शनिवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सुनवाई की और सरकार से 22 जुलाई तक हलफनामा देने को कहा है

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