नहीं रोका हाई कोर्ट ने शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव,अली ज़ैदी का अध्यक्ष बनना तैय,4 बजे सेपहर को बापू भवन मे नए अध्यक्ष को चुनेगे,बोर्ड के नवनियुक्त सदस्य,वसीम रिज़वी के बाद सैय्यद फैजी ने दी थी योगी सरकार को अदालत मे चुनौती

जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ (संवाददाता) हाई कोर्ट ने आज शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया जिसके बाद अली ज़ैदी का अध्यक्ष बनना तैय मन जा रहा है।एसीऐससी एच पी श्रीवास्तव ने आज जायज़ा डेली के  संवाददाता को बताया की अदालत ने चुनाव पर रोक नहीं लगाई है शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के मुतवल्ली कोटे से बोर्ड के सदस्य बनाए गए सैय्यद फैजी ने शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के आज होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव को हाई कोर्ट मे चुनौती दी थी। आज 4 बजे सेपहर को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। जिसको अदालत मे चुनौती दी गई थी। लेकिन अदालत ने चुनाव पर रोक नहीं लगाई इस बीच शासन ने आज चुनाव की सारी तैयारी पूरी कर ली है। दूसरे ज़िलों के नामित सदस्य शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड का अध्यक्ष चुनने के लिए लखनऊ पहुँच गए हैं। सचिवालय बापू भवन मे आज 4 बजे शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। आज अदालत मे सरकार की तरफ अपर महाअधिवक्ता मदन मोहन पांडेय और एसीऐससी एच पी श्रीवास्तव ने धुआंधार बहस की बोर्ड सदस्यों की तरफ से सीनियर अधिवक्ता संजय भसीन और अधिवक्ता सय्यद आफताब अहमद ने बहस की जबकि सैय्यद फैजी की तरफ से सीनियर अधिवक्ता जय नारायण माथुर ने बहस करते हुए कहा की शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के आज 15 नवंबर को होने वाले अध्यक्ष के चुनाव को वक़्फ़ बोर्ड का सीईओ कराता है जबकि इसमे चुनाव मे प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक और विशेष सचिव अल्पसंख्यक ने नोटिस जारी की है जिस पर सरकार की तरफ से एसीऐससी एच पी श्रीवास्तव ने बहस की और पूर्व मे इस प्रकिर्या से ही चुनाव होने की मिसाल पेश की जिस पर अदालत ने पूर्व मे हुए वक़्फ़ बोर्ड के चुनाव का ब्यूरा पेश करने को कहा परन्तु चुनाव रोकने से इंकार कर दिया।आज भी लखनऊ हाई कोर्ट की दो जजों पर मुश्तमिल बेंच ने दो बार सुनवाई की,सीनियर जज जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विवेक शर्मा ने दोनों तरफ से पेश हुए सीनियर वकीलों को अपनी बात रखने का पूरा मौक़ा दिया और सरकारी वकीलों से रिकॉड तालाब किया अदालत ने अदालत ने सैय्यद फैजी की रिट को भी वसीम रिज़वी की रिट के साथ मिला कर आइंदा मुन्तख़ब तारीख़ पर सुनने को कहा है।आपको बताते चले की 22 नवंम्बर को वसीम रिज़वी की रिट पर बहस होना है।सैय्यद फैजी ने शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के आज 15 नवंम्बर को होने वाले अध्यक्ष के चुनाव को अदालत मे चुनौती दी थी है।सैय्यद फैजी ने उपरोक्त मुक़दमे मे सरकार को पार्टी बनाते हुए चुनाव के लिए जारी की गई नोटिस को चुनौती दी थी है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22/10/2021 जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए वह सारी पुरानी बाते इस रिट मे कही गई थी,जो इस से क़बल वसीम रिज़वी द्वारा दायर रिट मे कही गई थी। सैय्यद फैजी ने शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देने वाली इस रिट मे वकील कोटे से नामित सदस्यों की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा हैं की 1995वक़्फ़ एक्ट की दफा14 के तहेत नामांकन गलत है उन्होंने कहा है की अधिवक्ता कोटे नामित वकील शबाहत हुसैन और ज़रयाब जमाल रिज़वी सीनियर वकील नहीं हैं। जबकि ज़रयाब रिज़वी तो दिल्ली बार कौंसिल मे रजिस्टर्ड वकील हैं तो उनको उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड मे सदस्य कैसे बना दिया गया है। इस वजहा से इस नोटिस को रद करते हुए शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव को कराई जाने 15 नवंबर वाली मीटिंग पर रोक लगा दी जाये।

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