जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ(संवाददाता)यूपी सरकार कोरोना कर्फ्यू से जनता को राहत दी है । सरकार ऐसे जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत दी है जहां संक्रमण के मामले 600 से कम हैं। उत्तर प्रदेश में 55 ऐसे जिले जहां कोरोना के मामले 600 से कम हैं, वहां राहत देने का फैसला किया है। इन जिलों में सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी जा रही है। सिनेमाघर, मॉल व जिम पर पाबंदी जारी रहेगी। रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो रहेगी लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी। 20 ऐसे जिले जहां कोरोना वायरस के मामले 600 से ज्यादा हैं वहां अभी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इन जिलों में राहत देने के संबंध में 1 सप्ताह बाद समीक्षा करके निर्णय लिया जाएगा। जिन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में राहत दी गई है वहां रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ़्यू पहले की तरह लागू रहेगा।अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में फिलहाल राहत देने का कोई विचार नहीं है। ऐसे पांच छह जिले हैं। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी।जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।
यहां कोई छूट नहीं
मेरठ,लखनऊ,सहारनपुर,वाराणसी,गाजियाबाद,गोरखपुर, मुजफ्फरनगर,बरेली,गौतमबुद्धनगर,बुलंदशहर,झांसी,प्रयागराज, लखीमपुर,खीरी सोनभद्र,जौनपुर,बागपत,मुरादाबाद,गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं।
उद्योग व दुकानों को राहतरेस्टोरेंट खोले जाएंगे
राज्य सरकार अचानक ही सब अनलॉक नहीं करना चाहती है। कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन के साथ ब्लैक फंगल इंफेक्शन को लेकर सतर्कता जरूरी है। इससे अलग-अलग फेज में गतिविधियों में छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि कोरोना कफ्र्यू के कारण ही प्रदेश में संक्रमण को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। सरकार कपड़े की दुकान, वैवाहिक वस्तुओं की दुकान, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकान, 50 प्रतिशत कर्मी क्षमता के साथ बड़ी दुकान या रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति देगी।
इन पर रहेगी रोक
फिलहाल इन पर रोक बरकरार- कंटेनमेट जोन की सभी दुकान, शॉपिंग मॉल,फिल्म थिएटर,सैलून व सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम पर अभी रोक रहेगी।

 

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