जायज़ा डेली न्यूज़ लखनऊ केन्द्र सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 (Consumer Protection Act-2019) को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा, नए कानून में उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा।कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट , 20 जुलाई, 2020 से पूरे देश में लागू होगा। सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा, नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे, उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगे । पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं. इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।बता दें कि पहले इस नए कानून को जनवरी महीने में लागू करना था, लेकिन किसी कारण से लागू नहीं हो सका. फिर डेट बढ़ा कर मार्च महीने में कर दिया गया था । मार्च महीने से देश में कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया और फिर लॉकडाउन लगने के कारण इसे लागू नहीं किया गया था। अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी । खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ता के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है।नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नए उपभोक्ता कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों को समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा

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